इमरान खान ने यूएनजीए में भारत के खिलाफ उगला था जहर, उन पर दो केस हो गए दर्ज

उन पर दो केस हो गए दर्ज नई दिल्ली (वार्ता)। कश्मीर प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दौरान इमरान खान ने भारत के सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर बताया कि यह वाद राष्ट्रद्रोह और से अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक परिवाद पत्र दायर किया गया साथ परमाण युद्ध छेड़ने और कश्मीर तय की गई है। दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने से बौखलाहट में पाक से दुनिया है। मुजफ्फरपर के मख्य में खून खराबा करने की बात वहीं दूसरे केस में इमरान खान के तहत दाखिल किया गया है। के शीर्ष मंच यूएनजीए में भारत के न्यायिक दंडाधिकारी कर यहां के लोगों की भावना के खिलाफ यूपी के महराजगंज की उन्होंने आरोप लगाया कि खिलाफ बयानबाजी कर रहे सूर्यकांत तिवारी की को भड़काने का काम किया सीजेएम कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दायर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान अदालत में किया गया। यह केस सिविल कोर्ट खान अपने बयानों से भारत में खान के खिलाफ भारत में दो केस अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय हमेशा राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के दायर हुए हैं। इनमें पहला केस के कुमार ओझा परिवाद पत्र भादवि की धारा ने 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र बीच वैमनस्यता फैलाने का काम महराजगंजकी सीजेएम कोर्ट में तो द्वारा दायर 124 (ए), 125 और देकर दर्ज कराया है। करते हैं, जिससे वह काफी दुखी दूसरा बिहार के मुजफ्फरपुर की परिवाद पत्र 505 के तहत दायर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की होकर उनकी तरफ से सीजेएम एक अदालत में दायर हुआ है। में कहा की गई है। अदालत ने केस की अगली सुनवाई कोर्ट में विनय कुमार पांडेय बनाम दोनों केसों में अगली सुनवाई गया है उन्होंने के लिए नौ अक्तूबर की तारीख इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान अक्टूबर माह में तय की गई है। कि कहा मुकर्रर की है। महराजगंज जिले प्रकीर्ण वाद दाखिल किया गया है। दरअसल, बिहार के संयुक्त के नगर पालिका परिषद के वार्ड उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद मुजफ्फरपुर की एक अदालत में राष्ट्र नंबर 10 इंदिरा नगर निवासी सीजेएम ने इस मामले में सदर शनिवार को पाकिस्तान के महासभा में अपने संबोधन के कि अदालत द्वारा इस मामले की अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने कोतवाल से आख्या मांगी है।